Add Missing Name in Voter List: Voter Card तो है, लेकिन लिस्ट से नाम कट गया है... जानिए अब क्या करें

How to Add Name in Voter List: आपके पास वोटर कार्ड तो है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही है, जैसे बारात तो है, लेकिन दूल्हा गायब। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोटर कार्ड होने के बावजूद भी मतदान नहीं कर पाएंगे। यहां हम बता रहे हैं, कैसे अपना नाम दर्ज करवाएं -

Voter List name Add

जानिए वोटर लिस्ट में फिर से कैसे नाम जोड़ें

Process of Adding Name in Voter List: लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) की घोषणा आज यानी शनिवार 16 मार्च को होगी। इसके साथ ही देशभर में चुनावी गहमागहमी भी शुरू हो जाएगी। हालांकि, राजनीतिक दल तो पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या आपने तैयारी की? जी हां, तैयारी तो आपको भी करनी है। आप इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके ही वोट से तो सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। प्रत्याशी आपके घर तक आएंगे और हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। आप भी अपना मन बना रहे होंगे कि इस बार फलां व्यक्ति को वोट देकर सांसद बना देंगे। लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट (Voter List) में अपना नाम तो चैक कर लें। कहीं ऐसा न हो कि आपके पास वोटर कार्ड (Voter ID Card) तो है, लेकिन लिस्ट से नाम कट गया हो। अगर ऐसा हो भी गया है तो चिंता की कोई बात नहीं, हम आपको इसका उपाय बता रहे हैं(Tips to Add name in Voter List) -
यह बात तो तय है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप वोटर कार्ड होने के बावजूद भी मतदान (Voting) नहीं कर सकते। क्योंकि वोटर कार्ड होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप मतदान करने के लिए एलिजेबल यानी पात्र हैं। जबकि वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब यह है कि आप उस क्षेत्र के मतदाता हैं। चलिए जानते हैं कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएं(Add Name in Voter List)

इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के BLO से मिलकर जरूरी दस्तावेजों और फोटो के साथ फॉर्म 6 भरना होगा। लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं और ओवरसीज वोटर बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6ए भरना चाहिए। यही नहीं अगर आपने घर बदल लिया है और आप किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं तो वहां वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं। इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरकर देना होगा। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, अपना कोई भी एड्रेस प्रूफ (बिजली, पानी, गैस का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, जमीन के कागज, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि) में से कोई एक देना होगा। जन्म प्रमाण पत्र या ऐसा कोई प्रमाण जो यह प्रमाणित करे कि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जमा करें।

ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ( Online Registration to Add Name in Voter List)

आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप आसानी से अपना नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
  1. सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.eci.nic.in पर जाएं और online voter registration (ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन) पर क्लिक करें।
  2. यहां साइन अप करने के लिए अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें।
  3. यहां यूजर फोटो एड करने के लिए जगह दी गई होगी। अपनी फोटो ब्राउज करके अपलोड कर दें।
  4. अब अपने एड्रेस प्रूफ के रूप में कोई एक दस्तावेज अपलोड करें। मान्य दस्तावेजों की लिस्ट हमने ऊपर दी है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे मैनुअल तरीके से BLO को दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको वेबसाइट पर अनुरोध करने का विकल्प मिलेगा।
Lok Sabha Chunav 2024 Phase 2 Voting
निर्वाचन क्षेत्र बदलने पर क्या करें
अगर आप अपने पुराने क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चले गए हैं तो वहां पर आपको अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि पहले आप अपने पुराने क्षेत्र की मतदाता सूची से अपना नाम कटवा लें। इसके लिए आपको फॉर्म 7 भरना होगा। ऑनलाइन भी यह सुविधा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा करने पर आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, यही रिसिप्ट नए क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने में आपकी मदद करेगी।
अब आपको दस्तावेजों के साथ फॉर्म 8 भरकर अपने नए क्षेत्र के बीएलओ को देना है। कुछ ही दिनों में आपका नाम नई मतदाता लिस्ट में जुड़ जाएगा।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | इलेक्शन (elections News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

Digpal Singh author

खबरों की दुनिया में लगभग 19 साल हो गए। साल 2005-2006 में माखनलाल चतुर्वेदी युनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा करने के बाद मीडिया जगत में दस्तक दी। कई अखबार...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited