Hamare Baarah पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक, फिल्म को बताया इस्लाम धर्म के खिलाफ

Supreme Court Halted Hamare Baarah: अभिनेता अन्नू कपूर की आगामी फिल्म पर सर्वोच्च न्यायालय ने नई अपडेट दी है। न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को याचिका के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला

Supreme Court Halted Hamare Baarah

Supreme Court Halted Hamare Baarah: अन्नू कपूर (Annu Kapoor) की अपकमिंग फिल्म 'हमारे बारह' एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है । फिल्म जिसे कल रिलीज किया जाना था अब उसपर अस्थाई रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए इस्लाम धर्म के खिलाफ कहा है। अब फिल्म 14 जून को रिलीज नहीं होगी , आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला

अभिनेता अन्नू कपूर की आगामी फिल्म पर सर्वोच्च न्यायालय ने नई अपडेट दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रस्तुत दावों की समीक्षा की। न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को याचिका के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। मामले की समीक्षा करने पर, पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा "हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी हैं।" इस वजह से फिल्म की रिलीज को अस्थायी रूप से रोकने का उनका निर्णय हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा याचिका का समाधान किए जाने तक हमारे बारह की स्क्रीनिंग को रोक दिया है। शकील ने बिना उचित औचित्य के फिल्म की रिलीज पर रोक हटाने के लिए हाई कोर्ट की आलोचना की और आदेश को "अनुचित" करार दिया। शकील ने आगे तर्क दिया, "हाई कोर्ट सीबीएफसी को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था क्योंकि सीबीएफसी एक पक्ष था, जो मुकदमे में रुचि रखता था।"

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