Ranbir Kapoor समेत पूरे परिवार पर दर्ज हुआ केस, केक पर शराब डालकर लगाया 'जय माता दी' का नारा

Legal Case Against Ranbir Kapoor: कपूर परिवार हर साल क्रिसमस एक साथ ही मनाता है। हालांकि इस पर क्रिसमस सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसकी वजह से अब रणबीर कपूर और परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

Legal Case Against Ranbir Kapoor

Legal Case Against Ranbir Kapoor

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ डिजिटल

Legal Case Against Ranbir Kapoor: कपूर परिवार हर साल क्रिसमस एक साथ ही मनाता है। हालांकि इस पर क्रिसमस सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसकी वजह से अब रणबीर कपूर और परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। कपूर परिवार पर हिंदू धर्म की भावनाएं भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रणबीर कपूर एक केक पर शराब डालते हैं और फिर उसे लाइटर से जला देते हैं। केक को जलाते वक्त पर 'जय माता दी' का नारा लगाते हैं, बस इसी बात से सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए हैं।

यह भी पढ़ें- Salman Khan B'day: शाहरुख खान को फैन ने मारा ताना, बोला 'भाईजान को बधाई दे दो...', SRK ने दिया ऐसा जवाब

उनका मानना है कि शराब को जलाते वक्त वह जय माता दी का नारा लगाकर हिंदू धर्म और देवी देवातओं का अपमान कर रहे हैं। इसी चक्कर में अब उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

क्रिसमस मनाने के चक्कर में बुरा फंसे रणबीर कपूर

भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 509, (34) के तहत रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और कपूर परिवार पर सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए केस रजिस्टर करवा दिया गया है। यह केस संजय दीनानाथ तिवारी नाम के व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रजिस्टर किया है। सोशल मीडिया पर भी लोग रणबीर कपूर को शराब से आग जलाकर जय माता दी का नारा लगाने के लिए बुरा भला बोल रहे हैं.

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बॉलीवुड (entertainment News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज

माधव शर्मा author

माधव शर्मा, टाइम्स नाउ नवभारत, (Timesnowhindi.com) में बतौर कॉपी राइटर जून 2022 से जुड़े हैं। इससे पहले वह India TV में भी काम कर चुके हैं। वह दिल्ली ...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited