Bollywood Throwback: मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी हो चुका है बदनाम, बेटे पर लगा था रेप के बाद गर्भपात कराने का आरोप
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी अपने दामन को बदनामी के दाग से नहीं बचा सके। बेटे और पत्नी की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह मामला काफी दिन चर्चा में रहा था।
एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी अपने दामन को बदनामी के दाग से नहीं बचा सके।
बेटे और पत्नी की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
सिनेमा में कई ऐसे दिग्गज सितारे हैं जिनका दामन बदनाम हो चुका है। कई सितारों पर रेप, शोषण जैसे आरोप लगे हैं तो कई अपने परिवार की वजह से बदनाम हो गए। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी अपने दामन को बदनामी के दाग से नहीं बचा सके। बेटे और पत्नी की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह मामला काफी दिन चर्चा में रहा था।
कुछ वर्ष पहले मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय के खिलाफ एक महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि महाक्षय पर उसके साथ दुष्कर्म किया और जबरदस्ती गर्भपात कराकर धोखाधड़ी की। अपनी शिकायत में महिला ने योगिता बाली पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
यह था पूरा आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह 2015 से लेकर 2018 तक महाक्षय के साथ रिलेशनशिप में थीं। इस दौरान महाक्षय ने उनसे शादी का वादा किया था। महिला ने कहा कि वह अंधेरी वेस्ट के आदर्श नगर में महाक्षय के प्लैट को देखने के लिए गई थीं। यहां महाक्षय ने सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स किया।
प्रेग्नेंट करने का आरोप
पीड़िता ने कहा कि जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो महाक्षय ने उनसे गर्भपात कराने के लिए कहा और उन्होंने खाने के लिए पिल्स भी दिए। ये सब चलता रहा और जब वह महाक्षय से शादी के बारे में पूछती रही तो उन्होंने जनवरी, 2018 में कहा कि वह उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। इस बात पर दोनों में कहासुनी भी हुई। इसके बाद योगिता बाली ने उन्हें धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने महाक्षय और उनकी मां योगिता बाली के खिलाफ बेगमपुर पुलिस स्टेशन में जून, 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 376, 313 और अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया था।
क्राइम ब्रांच पहुंची जांच
आईपीसी की धारा 376, 376 (2) (n), 328, 417, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। बाद में दिल्ली की एक कोर्ट ने इस केस में महाक्षय और उनकी मां को अग्रिम जमानत दे दी थी।
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