पाकिस्तानी कलाकारों को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली सौगात, अब भारत में भी कर सकते हैं काम
Bombay Highcourt Rejects Plea To Ban Pakistani Artist In India: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी कलाकारों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर पाबंदी की याचिका को खारिज कर दियता है।
Bombay Highcourt Rejects Plea To Ban Pakistani Artist In India: बॉलीवुड में अब तक कई पाकिस्तानी कलाकार काम कर अपना सिक्का जमा चुके हैं। हालांकि साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bomby High Court) ने उन्हें बड़ी सौगात दी है। दरअसल, वह भारत में काम कर अपनी कला का परचम लहरा सकते हैं। बीते मंगलवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर बैन की याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया।
यह भी पढ़ें: अनिल कपूर मिस्टर इंडिया की तरह हुए इंस्टाग्राम से गायब, सोनम कपूर ने दिया नए प्रोजेक्ट की हिंट
सिनेवर्कर ने मांग की थी कि पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर बैन लगाया जाए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट (Bomby High Court) में न्यायमूर्ति सुनील बी शुक्रे और न्याय मूर्ति फिरदोश पी पूनावाला ने इसपर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। दोनों ही जजेस का कहना है कि भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है। उनका कहना है कि अगर कानून इस याचिका पर सुनवाई करता है तो यह सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम को कमजोर करेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को बताया सारहीन
बता दें कि सिने वर्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bomby High Court) ने उसे सारहीन कहा, साथ ही देशभक्ति की परिभाषा भी बताई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले पर कहा कि देशभक्ति के लिए विदेशियों के प्रति द्वेष दिखाने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर पड़ोसी देश के प्रति। सच्चा देशभक्त वह होता है जो नि:स्वार्थ होता है और खुद के देश के प्रति समर्पित होता है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बॉलीवुड (entertainment News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
आशना मलिक, टाइम्स नाउ नवभारत (Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर 3 अगस्त, 2023 से जुड़ी ह...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited