मुश्किल में पड़ा Shah Rukh Khan के घर 'मन्नत' की मरम्मत का कार्य, मुंबई के एक्टिविस्ट ने उठाए सवाल
Shah Rukh Khan's Mannat Renovation In Legal Trouble: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के घर मन्नत की मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में अब मुंबई के एक एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान पर महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) और कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) के नियमों का उल्लंघन करने का बड़ा आरोप लगाया है।

Shah Rukh Khan's House Mannat
Shah Rukh Khan's Mannat Renovation In Legal Trouble: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने कुछ दिनों पहले ही मुंबई स्थित घर मन्नत की मरम्मत का कार्य शुरू कराया है। रेनोवेशन वर्क शुरू होते ही शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के घर मन्नत की जमीन अब कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान ने महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) से अपने घर मन्नत में दो और मंजिलें जोड़ने की इजाजत मांगी थी लेकिन अब इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई के एक कार्यकर्ता ने शाहरुख खान पर कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) के रूल्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
मुंबई के एक एक्टिविस्ट संतोष दौंडकर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से संपर्क करते हुए शाहरुख खान और एमसीजेडएमए पर नियमों का पालन ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारियों से मन्नत के रेनोवेशन वर्क की जांच करने की रिक्वेस्ट की है। एक्टिविस्ट का कहना है कि सीआरजेड मंजूरी की भी जांच करें। एक्टिविस्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि जो भी काम चल रहा है क्या उसमें सभी नियमों का पलान किया जा रहा है। यह रेनोवेशन वर्क एविरोमेंट नोर्म्स के मुताबिक हो रहा है।
यही नहीं एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान पर पहले भी सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। संतोष के मुताबिक, 'पूरे प्लाट को लेकर रिफरेन्स दिया गया था कि ये आर्ट गैलरी के लिए रिजर्व है, जिसे एमसीजेडएमए ने बिना इजाजत के हटा दिया गया था।' कार्यकर्ता ने कहा कि शाहरुख खान ने एमसीजेडएमए की इजाजत के बिना एक ग्राउंड + 6 मंजिला इमारत बनाई।
उन्होंने शाहरुख खान पर धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे घर में 12 नंबर्स में से 1-बेडरूम-हॉल-किचन फ्लैट बनाए गए और बाद में उन्हें बंगले में बदल दिया गया। संजीव ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि यह शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
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