Shilpa Shetty-Raj Kundra को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, यहां जानिए क्या है मामला?

Shilpa Shetty and Raj Kundra Gets Relief from Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को भेजे गए ईडी के नोटिस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। नोटिस में राज और शिल्पा को 13 अक्टूबर तक जुहू और पावना झील में अपनी प्रोपर्टी खाली करने का आदेश दिया था।

Shilpa Shetty, Raj Kundra Move High Court Against ED Action

Shilpa Shetty and Raj Kundra Gets Relief from Bombay High Court: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेदखली नोटिस जारी किया था। जिसपर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ईडी के इस नोटिस पर रोक लगने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। शिल्पा और राज ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर मिले नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'सबसे पहले, उन फर्जी मीडिया रिपोर्ट्स को स्पष्ट करें जिनमें कहा गया है कि राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, क्रिप्टोकरेंसी पोंजी घोटाले में शामिल हैं। यह प्रवर्तन निदेशालय का मामला भी नहीं है। यह स्पष्ट किया गया है कि कुंद्रा और शेट्टी का पोंजी घोटाले से कोई संबंध नहीं है, जो 2017 का है।' यहां इस मामले पर बारीकी से नजर डालते हैं। यह भी पढ़ें- Vicky Vidya Ka Woh Wala Video Twitter Review: 'कितनी बार दिल जीतोगे राजकुमार राव..' फिल्म देख दर्शकों ने दिया ऐसा रिव्यू

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मिली राहत

यह साफ हो गया है कि मामला पूरी तरह से खत्म होने तक शिल्पा और राज ईडी से बातचीत करते रहेंगे। वकील ने आगे कहा, 'ईडी ने मेरे क्लाइंट्स की प्रोपर्ट के खिलाफ एक बेदखली नोटिस जारी किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, जिससे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को अपील दायर करने का समय मिल गया है।'

बता दें कि 27 सितंबर को ईडी ने शिल्पा और राज को एक नोटिस भेजा था, जिसमें 13 अक्टूबर तक उन्हें जुहू और पावना झील में अपनी प्रोपर्टी खाली करने का आदेश दिया गया था। इस मामले में अब राज और शिल्पा को काफी राहत मिल गई है।

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