Zareen Khan को मिली धोखाधड़ी मामले में जमानत, बिना इजाजत नहीं रख सकती देश से बाहर कदम
Zareen Khan Garnted Interim Bail :अभिनेत्री को 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और कोलकाता पुलिस से बिना अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है
2018 में कोलकाता के एक नियोजक ने जरीन खान को दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में आने के लिए 12 लाख की जमा राशि दी थी लेकिन जरीन उस ईवेंट में नहीं आई और न ही उन्होंने पैसे वापिस किए । इस मामले में आयोजकों ने उनके और उसके प्रबंधक के खिलाफ नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर मानहानि का केस किया था। अब सोमवार 11 दिसम्बर को कोलकाता कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद सियालदह अदालत ने अभिनेत्री को 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और कोलकाता पुलिस से बिना अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई करते हुए जज ने 'हेट स्टोरी 3' एक्ट्रेस को हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का निर्देश दिया. अभिनेत्री कल मास्क से मुहँ ढकते हुए कोर्ट में पेश हुई थी।
बताते चले कि अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था लेकिन वह पेश नहीं हो पाई। हालांकि बाद में कोलकाता मजिस्ट्रेट ने यह गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया था।
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अर्चना वशिष्ठ ,पिछले दो साल से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं । टाइम्स नाउ नवभारत से बतौर इन्...और देखें
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