केरल एक्ट्रेस संग यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी को मिली जमानत, सामने आया सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला

Hema Committee: हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद साउथ जगत में कई खुलासे हो रहे हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक मामले में ओरोपी सुनील एनएस और दिलीप को जमानत दे दी है। इस मामले के मुख्य आरोपी को पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता था।

Hema Committee

Hema Committee

Hema Committee: हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद साउथ जगत में कई खुलासे हो रहे हैं। जिस मामले के बाद हेमा कमेटी बनी थी अब उस मामले के आरोपी को जमानत मिल गई है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक मामले में ओरोपी सुनील एनएस और दिलीप को जमानत दे दी है। इस मामले के मुख्य आरोपी को पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता था।
जानिए क्या था मामला
मामले में सुनवाई वाली फीठ ने सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी को जमानत दी है। बता दें पीठ का कहना है कि ये मामला जल्द खत्म नहीं होने वाला है इस मामले का मुकदमा लंबा चलने वाला है। जमानत के बाद आरोपी को निचली अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें इस मामले में ऐसा कहा जा रहा था कि साउथ एक्ट्रेस को 17 फरवरी 2017 की देर रात को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और 3-4 घंटो तक कार में एक्ट्रेस को बंद करके जबरदस्ती की थी। साथ ही वो लोगों ने एक्ट्रेस का वीडियो भी बना लिया था और एक्ट्रेक को ब्लैकमेल करते थे।
कमेटी बनने के बाद कई मामले आए सामने
ये मामला इतना ज्यादा सुर्खियां बटोरा था कि इस मामले के बाद 2019 में जस्टिस हेमा कमेटी बनाई गई। हमेा कमेटी बनने के बाद अब साउथ में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण बड़े-बड़े एक्टर और डायरेक्टरों का नाम सामने आ रहा है। बता दें 31 दिसंबर 2019 को जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट को सरकार को सौंपी गई थी और 18 अगस्त 2024 को इसे जारी किया गया था। इस कमेटी के बनने के बाद कई झटका देने वाले मामले सामने आए।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | साउथ मूवीज (entertainment News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

पूनम शुक्ला author

पूनम शुक्ला मीडिया इंडस्ट्री में 5 सालों से काम कर रही हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईटीवी भारत से की थी. इन्होंने इंडिया टीवी, नुक्कड़ न्यूज़, n...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited