समीर वानखेडे ने Rakhi Sawant-Ali Kashif Khan पर लगाया मानहानि का आरोप, मुआवजे के मांगे 11 लाख रुपए
Sameer Wankhede Claim Defamation case on Rakhi Sawant : पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अधिकारी समीर वानखेड़े जिन्होंने आर्यन खान के ड्रग केस की कमान संभाली थी ने राखी सावंत और वकील अली काशिफ खान( Ali Kashif Khan) के खिलाफ 11 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिन्होंने कथित ड्रग्स मामले में मुनमुन धमेचा का प्रतिनिधित्व किया था।
पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अधिकारी समीर वानखेड़े जिन्होंने आर्यन खान के ड्रग केस की कमान संभाली थी ने राखी सावंत और वकील अली काशिफ खान( Ali Kashif Khan) के खिलाफ 11 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिन्होंने कथित ड्रग्स मामले में मुनमुन धमेचा का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें आर्यन खान का भी उल्लेख था। उन्होंने सोशल मीडिया पर मानहानि का आरोप लगाते हुए डिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट में यह मामला दायर किया है और भविष्य में उन्हें बदनाम न करने के लिए दोनों के खिलाफ रोक लगाने का आदेश देने की मांग की है।
वहीं इस मामले पर वकील अली काशिफ खान का बयान आया है उन्होंने कहा है कि , "कानून की व्याख्या है कि जब जनता की भलाई के लिए सच बोला जाता है तो कोई मानहानि नहीं होती है। आईपीसी की धारा 499 में दूसरा अपवाद "लोक सेवकों के सार्वजनिक आचरण" के बारे में बात करता है। किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में या उसके चरित्र के संबंध में कोई भी राय सद्भावपूर्वक व्यक्त करना मानहानि नहीं है, जहां तक कि उसका चरित्र उस आचरण में प्रकट होता है, और इससे आगे नहीं। अब, चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। यदि वह उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर देता है, तो मैं उसे 11.01 लाख रुपये का भुगतान करूंगा।
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अर्चना वशिष्ठ ,पिछले दो साल से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं । टाइम्स नाउ नवभारत से बतौर इन्...और देखें
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