कमाल आर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, मनोज बाजपेयी मानहानि मामले में बड़ा अपडेट

Kamaal R khan vs Manoj Bajpayee Defamation Case: इंदौर कोर्ट ने कमाल आर खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कई मीडिया रिपोर्टों की ताजा जानकारी के अनुसार, अभिनेता मनोज बाजपेयी के मानहानि मामले के जवाब में इंदौर कोर्ट ने फिल्म क्रिटिक केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Kamaal R Khan

Kamaal R Khan

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ डिजिटल

Kamaal R Khan Arrest Warrant: कमाल आर खान अपने अपमानजनक फिल्म रिव्यूज के लिए कुख्यात हैं। उनको अक्सर सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों पर कटाक्ष करते हुए देखा जाता है। पिछले साल उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक, मनोज बाजपेयी पर कटाक्ष किया था और यह अभिनेता को अच्छा नहीं लगा था। मनोज बाजपेयी ने केआरके के खिलाफ इंदौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले केआरके के लिए चीजों ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है।

साल 2021 में फिल्म समीक्षक केआरके ने कथित तौर पर अभिनेता मनोज बाजपेयी को 'ड्रग एडिक्ट' कहा था। अब रिपोर्ट्स की मानें तो इंदौर कोर्ट ने कमाल आर खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मनोज बाजपेयी के मानहानि मामले के जवाब में इंदौर कोर्ट ने केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंदौर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और अगली सुनवाई 10 मई होगी। इसकी जानकारी अभिनेता के वकील परेश जोशी ने दी है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अदालत ने पहले केआरके के खिलाफ मनोज बाजपेयी मामले में जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह अदालत में अनुपस्थित रहे थे। इतना ही नहीं मनोज ने अपने आवेदन में कथित तौर पर दावा किया कि मनोज बाजपेयी जानबूझकर अदालत से अनुपस्थित रहे क्योंकि वह देरी करना चाहते थे।

केआरके के वकील ने दावा किया है उन्होंने मनोज बाजपेयी मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कुछ दिनों पहले केआरके ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बारे में ट्वीट किया था, उस ट्वीट में उन्होंने बाजपेयी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने लिखा था, 'मनोज बाजपेयी मुंबई में रह रहे हैं लेकिन वे, मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए इंदौर तक गए। यानी उन्हें @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice और मुंबई की अदालतों पर भरोसा नहीं है> मामले की सुनवाई 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में है।'

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शिवांगी चौहान author

शिवांगी चौहान सिनेमा के आलावा वीडियो मेकिंग प्रोग्राम और रिपोर्टिंग में खास रुचि रखती हैं। पत्रकारिता में 6 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली शिवांगी क...और देखें

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