Elvish Yadav को इस मामले में मिली बड़ी राहत, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

Elvish Yadav Gets Relief From Punjab And Haryana High Court: यूट्यूब से लेकर बिग बॉस ओटीटी 2 तक अपनी राह तय करने वाले एल्विश यादव को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सागर ठाकुर संग मारपीट के मामले में एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर रद्द की जा चुकी है।

एल्विश यादव के खिलाफ FIR हुई रद्द

एल्विश यादव के खिलाफ FIR हुई रद्द

Elvish Yadav Gets Relief From Punjab And Haryana High Court: मशहूर यू-ट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता रह चुके एल्विश यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। एल्विश यादव के नाम अभी तक कई विवाद दर्ज हो चुके हैं, जिसमें यू-ट्यूबर सागर ठाकुर संग मारपीट के साथ-साथ स्नेक वेनम केस तक शामिल है। लेकिन हाल ही में एल्विश यादव को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने सागर ठाकुर से जुड़े मामले में एल्विश यादव (Elvish Yadav) के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कर दिया है।

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लाइव लॉ के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शर्त के साथ एल्विश यादव (Elvish Yadav) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि एल्विश यादव और उनके साथियों को सोशल मीडिया पर हिंसक और मादक पदार्थों के चित्रण व उसे बढ़ावा देने जैसी बातों से दूर रहना पड़ेगा। इस मामले में बात करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा, "एफआईआर के मुताबिक हिंसा का उद्देश्य पॉपुलैरिटी को बढ़ावा देना और कंटेंट क्रिएशन था, जिसमें एल्विश यादव और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।"

एल्विश यादव (Elvish Yadav) से जुड़े मामले में बात करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने आगे कहा, "इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ये हिंसक चीजें भविष्य में न दोहराई जाएं। आरोपी को देख उसके फॉलोअर्स भी भविष्य में ऐसी चीजें न करें और आरोपी को ये न लगे कि कोर्ट इन चीजों को हल्के में लेता है, ऐसे में कोर्ट कुछ शर्तों के साथ इस एफआईआर को रद्द करता है। इस तरह की हिंसक चीजें समाज में स्वीकार्य नहीं हैं और इसकी निंदा की जानी चाहिए। मीडिया इंफ्लुएंसर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे अपने एक्शन से फॉलोअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं और इनके ये काम फॉलोअर्स पर गलत असर डाल सकते हैं।"

बता दें कि एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने सागर ठाकुर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कराने के लिए धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत याचिका दायर की थी।

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आशना मलिक author

आशना मलिक, टाइम्स नाउ नवभारत (Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर 3 अगस्त, 2023 से जुड़ी हैं। इससे पहले उन्होंने इंडिया डॉट कॉम प्राइवेट लिम...और देखें

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