Safe Her: वो 10 कानूनी अधिकार, जिसे हर महिला को जरूर जानना चाहिए

Women Safety Laws: भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें अन्याय से बचाने के लिए कई विशेष कानून हैं। इन कानूनों के जरिए महिला के अधिकारों का तो रक्षण होता ही है, साथ ही किसी आपराधिक घटना के बाद उन्हें कई तरह के कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, यह भी सुनिश्चत करता है।

महिलाओं के कानूनी अधिकार (प्रतीकात्मक फोटो- Canva)

Safe Her Times: महिला उत्पीड़न की खबरें और फिर उसके बाद के कानूनी पचड़े अक्सर खबरों की सुर्खियों में होते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि देश की हर महिला को उन कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो अपनी स्वयं की रक्षा तो कर ही सकती हैं, साथ ही सामाज को भी सुरक्षित रखने में वो मदद कर सकती हैं। इन कानूनों के जरिए महिला ऑफिस से लेकर घर तक अपने-आप को सुरक्षित रख सकती हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकती हैं। साथ ही अगर उनके साथ कोई आपराधिक घटना घटती है तो वो कानूनी रूप से सक्षम होकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं।

हर महिला को जानना चाहिए ये कानूनी अधिकार

  1. निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार- महिला बलात्कार पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान महिलाओं को कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।
  2. यौन उत्पीड़न पीड़ितों के लिए गुमनामी का अधिकार- यौन उत्पीड़न पीड़ितों की गोपनीयता की रक्षा के लिए, महिलाओं को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में अकेले अपना बयान दर्ज कराने का अधिकार है। इससे कानूनी कार्यवाही के दौरान पहचान छुपाए रखना सुनिश्चित हो जाता है।
  3. रात में गिरफ्तार न किये जाने का अधिकार- महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। कानून में यह भी अनिवार्य किया गया है कि पुलिस पूछताछ महिला कांस्टेबल और परिवार के सदस्यों या दोस्तों की मौजूदगी में होनी चाहिए। अपवाद के मामलों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है।
  4. घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार- धारा 498 महिलाओं को मौखिक, आर्थिक, भावनात्मक और यौन शोषण सहित घरेलू हिंसा से बचाती है। अपराधियों को गैर-जमानती कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
  5. वर्चुल शिकायत दर्ज करने का अधिकार- महिलाएं ईमेल के माध्यम से या पंजीकृत डाक पते से पुलिस स्टेशन को भेजी गई लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इससे उन लोगों के लिए रिपोर्ट करना आसान हो जाता है जो शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते हैं।
  6. कानूनी प्रक्रियाओं में गरिमा और शालीनता का अधिकार- अगर महिला को किसी भी कारण से मेडिकल जांच अनिवार्य है तो मेडिकल जांच को किसी महिला द्वारा या उसकी मौजूदगी में किया जाना चाहिए, ताकि उसकी गरिमा और शालीनता के अधिकार को बरकरार रखा जा सके। यह प्रावधान महिलाओं की निजता की रक्षा करता है और कानूनी प्रक्रियाओं में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करता है।
  7. अश्लील चित्रण के विरुद्ध अधिकार- इस अधिकार के तहत किसी महिला का अभद्र चित्रण करना दंडनीय अपराध है। यह महिलाओं को अपमानजनक चित्रण से बचाता है जो सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकता है।
  8. कार्यस्थल पर उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम शिकायतों को दूर करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना करता है, जो सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए कानूनी सिस्टम प्रदान करता है।
  9. पीछा करने के खिलाफ अधिकार- धारा 354डी उन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देती है जो बार-बार व्यक्तिगत बातचीत या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से महिलाओं का पीछा करते हैं। यह प्रावधान पीछा करने के अपराध को संबोधित करता है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  10. समान वेतन का अधिकार- समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। वेतन, भुगतान या मजदूरी के मामले में लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है।
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