Naroda Gam Riots: क्या था नरोदा गाम दंगा केस जिसमें सभी आरोपी हुए रिहा, 10 प्वाइंट में समझें

इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने की थी। क्या हुआ था इस दंगे में और कौन-कौन थे आरोपी इन आसान 10 प्वाइंट में समझें।

अहमदाबाद के नरोदा गाम में 11 लोग मारे गए थे

Naroda Gam Riots 2002: अहमदाबाद की एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के नरोदा गाम नरसंहार मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 86 आरोपियों में से 18 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। विशेष न्यायाधीश एस के बक्शी की अदालत ने गोधरा मामले के बाद भड़के भीषण दंगों में से एक नरोदा गाम दंगों से जुड़े इस बड़े मामले में सभी आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया था। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने की थी। क्या हुआ था इस दंगे में और कौन-कौन थे आरोपी इन आसान 10 प्वाइंट में समझें।
  • 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद के नरोदा गाम में 11 लोग मारे गए थे। यह मामला एक दिन पहले गोधरा ट्रेन जलाने के मामले के बाद गुजरात में हुए नौ बड़े दंगों के मामलों में से एक था।
  • नरोदा गाम और नरोदा पाटिया में हुई मौतों के बाद, जहां 97 लोग मारे गए, गुजरात में हिंसा फैल गई। जिन आरोपियों को बरी किया गया उनमें कोडनानी, विहिप नेता जयदीप पटेल और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी शामिल हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2008 में नरोदा गाम नरसंहार की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था।
  • एसआईटी ने 187 लोगों से पूछताछ की और 57 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए।
  • एसआईटी ने नरोदा गाम नरसंहार मामले में 86 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और विहिप नेता जयदीप पटेल शामिल हैं।
  • नरोदा गाम नरसंहार में, आरोपियों पर धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी विधानसभा) और 147 (दंगा) सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था।
  • एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2009 में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अठारह अभियुक्तों की मृत्यु हो गई। अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे।
  • सितंबर 2017 में, तत्कालीन भाजपा प्रमुख अमित शाह गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में पेश हुए। उस पर आरोप है कि उसने हजारों लोगों की भीड़ को भड़काया, जो एक दिन पहले गोधरा ट्रेन में हुई हत्या से नाराज थे, जिसके कारण नरोदा गाम में हिंसा हुई थी।
  • मुकदमा 13 साल तक चला और छह न्यायाधीशों ने मामलों की सुनवाई की। नरोदा गाम हत्याकांड में मुकदमे की शुरुआत से 21 साल बाद फैसला आया।
विपक्षी दलों ने की आलोचना
गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे। अदालत के इस फैसले पर सियासी दलों और चेहरों ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने जहां सत्य की जीत बताया तो विपक्षी दलों ने इसे मजाक बताया।
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