Cash For Query: महुआ मोइत्रा के लिए अब आगे क्या? एथिक्स कमेटी ने की है निष्कासन की सिफारिश

Cash-for-query charges: लोकसभा के कंडक्ट ऑफ बिजनेस से चैप्टर XXA में एथिक्स कमेटी की कार्यशैली के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कमेटी अपनी सिफारिश रिपोर्ट के रूप लोकसभा के स्पीकर के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद स्पीकर रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने के बारे में फैसला ले सकते हैं।

महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने का लगा है आरोप।

Cash-for-query charges:'पैसे लेकर सवाल पूछने' के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर निष्कासन का खतरा मंडरा रहा है। संसद की एथिक्स कमेटी ने 6-4 के अपने फैसले में उनके निष्कासन की सिफारिश की है। यह सिफारिश अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास जाएगी। इस पूरे प्रकरण में महुआ अलग-थलग पड़ गई हैं। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि उनकी पार्टी टीएमसी पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ी नहीं हुई है। अब सवाल है कि निष्कासन की सिफारिश के बाद अब महुआ के साथ क्या होगा। क्या उनकी संसद सदस्यता जाएगी? इन सब बातों को यहां जानना जरूरी है-

रिपोर्ट को पटल पर रखा जाए या नहीं, स्पीकर लेंगे फैसला

लोकसभा के कंडक्ट ऑफ बिजनेस से चैप्टर XXA में एथिक्स कमेटी की कार्यशैली के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कमेटी अपनी सिफारिश रिपोर्ट के रूप लोकसभा के स्पीकर के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद स्पीकर रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने के बारे में फैसला ले सकते हैं। नियम यह भी कहते हैं कि कमेटी के सुझावों को देखते हुए सदन में किस तरह की प्रक्रिया चलेगी, रिपोर्ट इस बारे में भी बता सकता है।

प्रस्ताव स्वीकार होते ही सदस्य निष्कासित हो जाता है

नियम 316E के मुताबिक सदन में रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद स्पीकर, कमेटी का कोई सदस्य अथवा कई अन्य सदस्य रिपोर्ट पर विचार करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। इसके बाद स्पीकर सदन के समक्ष विषय को रख सकते हैं। नियम कहते हैं कि सदन के समक्ष विषय रखने से पहले स्पीकर प्रस्ताव पर आधे घंटे की चर्चा करा सकते हैं। किसी सदस्य को निष्कासित करने की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव यदि लोकसभा के स्पीकर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तब उसके बाद क्या होगा? इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार किए जाते ही सदस्य निष्कासित हो जाता है।
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