अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत: तीन कारण जिस वजह से बड़ी बेंच को ट्रांसफर हुआ मामला, SC ने ED की गिरफ्तारी को अवैध क्यों नहीं ठहराया?

Arvind Kejriwal Supreme Court Verdict: अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सवाल उठते है कि केजरीवाल ने ED की जिस गिरफ्तारी को अवैध बताया था, उस पर अदालत ने अभी फैसला क्यों नहीं सुनाया है? वो कौन से कारण हैं, जिनके जवाब अदालत अबतक तलाश रही है? अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत क्यों दी है? आइए जानते हैं...

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal Supreme Court Verdict: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। भले ही यह केजरीवाल के लिए बड़ी जीत हो, लेकिन कोर्ट में उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

दरअसल, अदालत ने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा पहली रिमांड को दी चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा, केजरीवाल की अंतरिम जमानत भी जारी रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि केजरीवाल ने ED की जिस गिरफ्तारी को अवैध बताया था, उस पर अदालत ने अभी फैसला क्यों नहीं सुनाया है? वो कौन से कारण हैं, जिनके जवाब अदालत अबतक तलाश रही है? अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत क्यों दी है? आइए जानते हैं...

पहले जानिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत क्यों मिली?

शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार अंतरिम जमानत मिली है। पहले उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने दो जून को चुनाव खत्म होने के बाद सरेंडर कर दिया था। इस बार भी उन्हें अंतरिम जमानत दी है। वर्तमान बेंच ने अबतक उनकी जेल में रहने की अवधि को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों तक कारावास की सजा भुगती है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 10 मई के आदेश द्वारा लगाए गए उन्हीं नियमों और शर्तों पर मामले के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

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