देश के इन हिस्सों में नहीं लागू होगा CAA, जानिए कौन से हैं विशेष दर्जा वाले राज्य

Citizenship Amendment act : आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अधिकारियों ने नियमों के हवाले से कहा कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं।

पूर्वोत्तर के इन राज्यों में लागू नहीं होगा CAA

Citizenship Amendment act : चार साल के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नगारिकता संशोधन विधेयक (CAA) को अधिसूचित कर दिया। अधिसूचना जारी होने के बाद सीएए पूरे देश में लागू हो गया। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों-हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। यह नागरिकता 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को दी जाएगी। नागरिकता के लिए सरकारी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदनों की जांच के बाद तीन देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी।

CAA के दायरे से बाहर होंगे देश के ये हिस्से

CAA के दायरे से हालांकि, देश के कुछ हिस्से बाहर रहेंगे। इन इलाकों में सीएए के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। खासतौर से पूर्वोत्तर के जनजातीय इलाके को इस कानून से बाहर रखा गया है। संविधान की छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया है। कानून के मुताबिक, इसे उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) की आवश्यकता होती है।

पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू है LIP

आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अधिकारियों ने नियमों के हवाले से कहा कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं, उन्हें भी सीएए के दायरे से बाहर रखा गया है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं।

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