NRI Voting Rights: क्या NRI कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में वोट, जानिए क्या कहता है भारत का संविधान
NRI Voting Rights: एनआरआई वह व्यक्ति होता है जो भारतीय नागरिक है लेकिन पेशेवर या व्यक्तिगत कारणों से पिछले वित्तीय वर्ष के आधे से अधिक समय से भारत से बाहर रह रहा है।
क्या एनआरआई कर सकते हैं वोटिंग
NRI Voting Rights: लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जनता को अपने-अपने पाले में करने के लिए पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही है। भारत में सात चरणों में वोटिंग होनी है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय भी लोकसभा चुनाव में वोट कर पाएंगे और अगर एनआरआई के लिए वोटिंग का अधिकार है तो फिर उसकी क्या प्रक्रिया है।
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NRI कर सकते हैं वोटिंग? (Can NRIs vote?)
साल 2010 तक नॉन रेजिडेंट इंडियन यानि कि एनआरआई को चुनाव में वोट देने की इजाजत नहीं थी। हालांकि, 2010 के बाद एक संशोधन ने एनआरआई को भारत में अपने विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की अनुमति दी।
NRI के लिए वोटिंग नियम (Voting rules for NRIs)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20ए के तहत, एक भारतीय नागरिक जिसने किसी विदेशी देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और रोजगार, शिक्षा आदि के कारण विदेश में रह रहा है, वह निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकित होने का हकदार है। पासपोर्ट में जो पता दर्ज होगा, वहां वो मतदान करने का अधिकारी होगा।
NRI के लिए वोटिंग की प्रक्रिया (Voting process for NRI)
एनआरआई को इस प्रावधान के तहत नामांकन के लिए फॉर्म 6ए में आवेदन करना होगा। एनआरआई भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.eci.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले, एनआरआई को इंटरैक्टिव मानचित्र के माध्यम से अपने संबंधित मतदान केंद्र की पहचान करनी होगी। वे क्षेत्र के चुनाव अधिकारी का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में दिशानिर्देश और विवरण ईसीआई की वेबसाइट के होम पेज पर "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" शीर्षक के तहत देखे जा सकते हैं। मौजूदा कानून में विदेशी मतदाताओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
NRI विदेशों से कर सकते हैं वोटिंग? (Can NRIs Vote From Abroad?)
एनआरआई के लिए विदेशों में वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे भारतीय नागरिक केवल उस इलाके के मतदाताओं के लिए प्रदान किए गए मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत पासपोर्ट में पता आता है। इसलिए उन्हें मतदान के दिन देश में मौजूद रहना होगा। विदेशों में रहकर एनआरआई भारतीय चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं।
कौन होता है एनआरआई (Who is NRI)
एनआरआई वह व्यक्ति होता है जो भारतीय नागरिक है लेकिन पेशेवर या व्यक्तिगत कारणों से पिछले वित्तीय वर्ष के आधे से अधिक समय से भारत से बाहर रह रहा है। सरल शब्दों में, एक एनआरआई वो होता है जो एक किसी दूसरे देश में भारतीय नागरिक के तौर पर रहता है। एनआरआई को प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है क्योंकि वे विदेशों में रहते हैं।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से कम समय तक भारत में रहा हो या
- रोजगार के उद्देश्य से भारत से बाहर चला गया है या विदेश में रह रहा है, या
- व्यवसाय-संबंधी गतिविधियों या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारत से बाहर गया है या विदेश में रह रहा है, या
- किसी अन्य उद्देश्य से भारत से बाहर चला गया हो या विदेश में रह रहा हो।
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