'India That Is Bharat' पर संविधान सभा में हुई थी खूब बहस, देश के लिए सुझाए गए थे ये अन्य नाम

Bharat Vs India Debate : देश किस नाम से जाना जाएगा, इस बारे में संविधान सभा की बैठकों में काफी चर्चा एवं बहस हुई। काफी चर्चा के बाद संविधान निर्माता इस नतीजे पर पहुंचे कि देश का नाम 'भारत और इंडिया' दोनों होगा। देश के नाम पर संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, 'इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा।'

संविधान सभा के सदस्यों ने देश के लिए कई नाम सुझाए थे।

Bharat Vs India Debate : जी-20 सम्मेलन के रात्रिभोज के लिए राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र पर 'द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की जगह 'द प्रेसिडेंट ऑफ भारत' छपे होने और समिट के पहचान पत्रों पर भारत नजर आने पर इस बात की अटकल ने जोर पकड़ ली है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार देश का नाम 'इंडिया' से बदलकर भारत करने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नाम बदले जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल, देश का नाम क्या होना चाहिए, संविधान में इसका स्पष्ट रूप से जिक्र है।

देश का नाम भारत या इंडिया?

देश किस नाम से जाना जाएगा, इस बारे में संविधान सभा की बैठकों में काफी चर्चा एवं बहस हुई। काफी चर्चा के बाद संविधान निर्माता इस नतीजे पर पहुंचे कि देश का नाम 'भारत और इंडिया' दोनों होगा। देश के नाम पर संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, 'इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा।' न्यायिक-राजनीतिक उद्देश्यों के लिए 'भारत और इंडिया' दोनों नाम को आधिकारिक एवं कानूनी बनाया गया। आम तौर पर अंग्रेजी में देश के नाम के लिए 'INDIA' और अन्य भारतीय भाषाओं में 'भारत' नाम का इस्तेमाल होता है। द्रविड़ भाषाओं मसलन तमिल में भारता, मलयालम में भारतम और तेलुगू में भारत देसम नाम का प्रयोग होता है।

पासपोर्ट पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों नाम

देश के पासपोर्ट की अगर बात करें तो इस पर दोनों नाम का प्रयोग मिलता है। भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट पर हिंदी में भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। भारत नाम अत्यंत प्राचीन है, इसका उल्लेख महाभारत एवं मनुस्मृति में भी मिलता है।

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