Delhi Ordinance Bill: राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को कैसे चुनौती दे पाएगी AAP? कितना जरूरी कांग्रेस का साथ; समझें पूरा गणित

Delhi Ordinance News: केंद्र के अध्यादेश(Delhi Ordinance News) को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है, हालांकि ऐसा काफी मुश्किल माना जा रहा है। आइए समझते हैं आखिर केंद्र के इस अध्यादेश में क्या है? इस अध्यादेश का राज्यसभा से क्या लेना-देना है? विपक्षी पार्टियां इसे कैसे रोक सकती हैं? राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा क्या है और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ की जरूरत क्यों है? ​

Arvind Kejriwal

Delhi Ordinance News: दिल्ली में IAS अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग(Delhi Service Ordinance) का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्र ने इस मसले पर अध्यादेश (Delhi Ordinance News) लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने इस अध्यादेश को कानूनी और सियासी दोनों मोर्चों पर चुनौती देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अध्यादेश (Ordinance Bill) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी जाएगी, साथ ही वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह अध्यादेश राज्यसभा(Rajya Sabha) में पास न हो पाए। इसके लिए केजरीवाल विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं।

केंद्र के अध्यादेश(Delhi Ordinance) के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के इस अभियान को कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है। उन्होंने राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करने का ऐलान किया है। हालांकि, अरविंद केजरीवाल के लिए इस अध्यादेश (what is ordinance) को रोकना काफी मुश्किल माना जा रहा है। अध्यादेश को राज्यसभा में पास होने से रोकने के लिए उन्हें बहुमत के आंकड़े की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए उन्हें हर हाल में राज्यसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का साथ चाहिए होगा, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल माना जा रहा है।

आइए समझते हैं आखिर केंद्र के इस अध्यादेश में क्या है? इस अध्यादेश का राज्यसभा से क्या लेना-देना है? विपक्षी पार्टियां इसे कैसे रोक सकती हैं ? राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा क्या है और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ की जरूरत क्यों है?

पहले अध्यादेश के बारे में जानते हैं?

दिल्ली में शक्तियों के बंटवारे के मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों की अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव को सदस्य बनाया गया है। ये तीनों बहुमत से अधिकारी की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर सिफारिश करेंगे। हालांकि, अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा।

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