पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, अब अगला नंबर किसका? जागी केजरीवाल की उम्मीदें
Delhi News: संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को तो जमानत मिल गई, वो जेल से रिहा भी हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को हवालात से बाहर आने का मौका कब मिलेगा? वो जेल से बैठे-बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भला कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए कितने दिन सरकार चलाएगा।
संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अब किसे मिलेगी जमानत?
Arvind Kejriwal's Hopes for Bail: आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होगा? पार्टी के दिग्गज नेताओं को कहीं न कहीं इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी। एक शराब कथित घोटाले की जद में सारे बड़े नेताओं के नाम आते चले गए। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर, उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्यसभा सांसद... सभी को जेल की हवा खानी पड़ी।
सीएम अरविंद केजरीवाल को कब मिलेगी जमानत
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अब तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। हालांकि संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। पहले संजय सिंह जेल से रिहा हुए और अब मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद राहत मिली, लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल की पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के लिए थोड़ी राहत भरी खबर मिली, वैसी खबर खुद केजरीवाल को कब नसीब होगी?
केजरीवाल को अदालत से कब मिलेगी राहत?
संजय और मनीष के बाद अब अगला नंबर किसका?
दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है, जी हां.. ये तो जगजाहिर है कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खा रहे हैं और वो जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजे हुए हैं। अब इसे कुर्सी प्रेम कहा जाए, या फिर इस बार का डर कि उनकी जगह कहीं कोई और ना ले ले। खैर, ये सवाल सबसे बड़ा है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अब अगला नंबर किसका है? मतलब ये कि अब कौन जेल से बाहर आने वाला है। सिसोदिया को जमानत मिलने से केजरीवाल की उम्मीदें भी जाग गई हैं। आपको नीचे दिए गए इन आंकड़ों को देखना चाहिए।
सवाल | जवाब |
संजय सिंह कब गिरफ्तार हुए? | 4 अक्टूबर, 2023 |
संजय सिंह को कब जमानत मिली? | 2 अप्रैल, 2024 |
संजय सिंह कब जेल से रिहा हुए? | 3 अप्रैल, 2024 |
मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार हुए? | 26 फरवरी 2023 |
मनीष सिसोदिया को कब जमानत मिली? | 9 अगस्त, 2024 |
मनीष सिसोदिया कब जेल से रिहा हुए? | 9 अगस्त, 2024 |
अरविंद केजरीवाल कब गिरफ्तार हुए? | 21 मार्च, 2024 |
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कब मिली? | 10 मई, 2024 |
अरविंद केजरीवाल ने कब किया सरेंडर? | 2 जून, 2024 |
अरविंद केजरीवाल को कब मिलेगी जमानत? | जवाब का इंतजार |
वो तारीख थी 2 अप्रैल, 2024... जब आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। लीगल प्रॉसेस के चलते उनकी रिहाई में देरी हुई और 3 अप्रैल, 2024 की रात करीब 8:15 बजे वो तिहाड़ जेल से पर रिहा हो गए। वो जेल से छूटते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर गए, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और उनके पैर छुए। इस तरह संजय सिंह को छह महीने बाद राहत मिली तो आम आदमी पार्टी थोड़ी सी मजबूत हुई।
संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल।
अब मनीष सिसोदिया को अदालत ने दे दी राहत
9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशियों के भुगतान पर उन्हें रिहा किया गया। पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से वह जल्द सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।
मनीष सिसोदिया हुए जेल से रिहा।
अब शराब घोटाला मामले में किसे मिलेगी जमानत?
अरविंद केजरीवाल को इस बात की उम्मीद है कि अब जल्द ही उन्हें भी इस मामले में अदालत से जमानत मिल जाएगी। ईडी के मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे भी दी है, लेकिन सीबीआई के मामले में उनकी रिहाई का पेंच फंसा हुआ है। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया ने ये तक दावा कहा कि केजरीवाल के काम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं और अगर विपक्ष के नेता इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो केजरीवाल 24 घंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। अगला नंबर केजरीवाल का ही नहीं, बल्कि के कविता का भी हो सकता है, जो कथित आबकारी घोटाला मामले में ही जेल की सलाखों के पीछे हैं।
कविता की जमानत याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च अदालत में उस याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि बीआरएस नेता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (अब रद्द कर दी गई) को बनाने और उसे लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
हाईकोर्ट ने कविता की जमानत याचिका कर दी थी खारिज
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 अगस्त की वाद सूची के मुताबिक, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि फिलहाल नियमित जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। अदालत ने महिला होने के आधार पर राहत के लिए कविता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि एक सुशिक्षित व्यक्ति और पूर्व सांसद होने के नाते बीआरएस नेता किसी कमजोर महिला के समान नहीं है और उच्च न्यायालय उन पर लगे ‘गंभीर आरोपों’ को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
क्या है मामला, क्यों गिरफ्तार हुई थीं पूर्व सीएम की बेटी?
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर ‘साउथ ग्रुप’ नामक शराब गिरोह के अन्य सदस्यों और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है, जिसके तहत शराब 'लाइसेंस' के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। इस पैसे का का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर आप ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार पर खर्च किया था।
विधान परिषद सदस्य कविता पर अपराध से 292 करोड़ रुपये की आय अर्जित करके इसके इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में कविता को हैदराबाद में स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
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