राहुल गांधी के पास अब कौन सा है कानूनी रास्ता? मानहिन केस में गुजरात HC से नहीं मिली राहत

Rahul Gandhi News : गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कांग्रेस नेता के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है।

मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है।

Rahul Gandhi News : 'मोदी सरनेम' वाले मामले में दो साल की सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 'निचली अदालत का फैसला उचित एवं कानूनी रूप से सही है।' हाई कोर्ट का यह फैसला राहुल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राहत नहीं मिलने पर वह फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाई कोर्ट यदि मजिस्ट्रेट की सजा पर रोक लगा देता तो उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाती।

राहुल के पास बचा है कानूनी रास्ता

कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि राहुल के पास सजा से राहत पाने के लिए कानूनी रास्ता अभी बचा हुआ है। वह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में जाने का संकेत दिया है। समझा जाता है कि राहुल जल्द ही सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करेंगे।

हाई कोर्ट के फैसले को SC में चुनौती देगी कांग्रेस

गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कांग्रेस नेता के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास देश के सभी न्यायाधिकरणों में चल रहे मामलों को सुनने का अधिकार है।

End Of Feed