'दोबारा नहीं होगी NEET UG परीक्षा...', सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा? केस से जुड़ी 10 बड़ी बातें

Supreme Court Verdict on NEET-UG Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूपी परीक्षा दोबारा कराने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। मेडिकल कोर्स शुरू करने में भी देरी होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह माना है कि पटना और हजारीबार में पेपर लीक हुआ था।

नीट-यूपी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।

Supreme Court Verdict on NEET-UG Paper Leak: NEET-UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोबारा परीक्षा करवाने से लाखों छात्र प्रभावित होंगे। मेडिकल कोर्स शुरू करने में देरी होगी और भविष्य में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी होगी। इसके साथ ही अदालत ने यह माना है कि पटना के हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था।

अदालत ने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि की पूरी परीक्षा प्रणाली प्रभावित हुई और परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। हालांकि, कोर्ट ने काउंसिलिंग पूरी होने के बाद भी धोखाधड़ी सामने आने के बाद कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कोई भी छात्र जो इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है, उसे प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। आइए जानते हैं नीट पेपर लीक मामले में हुई सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 बड़ी बातें...

1. NEET UG की परीक्षा 5 मई को हुई, 4 जून को नतीजे घोषित हुए।

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