क्या होता है राजनयिक पासपोर्ट, राहुल गांधी को क्यों सरेंडर करना पड़ा था इसे? जानें नॉर्मल पासपोर्ट से कितना है अलग

Rahul Gandhi Passport Case: राहुल गांधी ने पासपोर्ट के लिए एनओसी क्यों मांगी? उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर क्यों किया था? ये राजनयिक पासपोर्ट होता क्या है और कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? सामान्य पासपोर्ट से यह किस तरह से अलग है? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब...

Rahul Gandhi Passport Case
Rahul Gandhi Passport Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की नया पासपोर्ट (Rahul Gandhi Passport) जारी करने की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर दिया है। कोर्ट की तरफ से उन्हें तीन साल के लिए एनओसी दी गई है। हालांकि, राहुल गांधी ने 10 साल के लिए एनओसी की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब राहुल गांधी नया पासपोर्ट बनवा सकेंगे।
राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर यह पूरा मामला है क्या? राहुल गांधी ने पासपोर्ट के लिए एनओसी क्यों मांगी? उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport)सरेंडर क्यों किया था? ये राजनयिक पासपोर्ट होता क्या है और कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? सामान्य पासपोर्ट से यह किस तरह से अलग है? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब...

पहले मामले को समझें

बीते दिनों गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सदस्यता जाते ही राहुल गांधी के वे अधिकार भी छिन गए थे, जो बतौर सांसद मिलते हैं। इसके बाद राहुल गांधी को अपना राजनयिक पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ा था। अब राहुल जल्द ही अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, ऐसे में उन्हें विदेश की यात्रा करने के लिए नए पासपोर्ट की जरूरत थी।
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