सीधी पेशाब कांड के आरोपी पर लगा NSA, जानिए क्या है रासुका, क्यों घबराते हैं अपराधी?

सीधी पेशाब कांड में आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानि रासुका लगा है। क्या है रासुका और इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं, आपको बता रहे हैं।

NSA

What is NSA: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का वीडियो सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है। आरोप है कि अदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला युवक बीजेपी का कार्यकर्ता है, और जिस आदिवासी शख्स पर पेशाब किया गया उसका नाम दशमत रावत है। ये मामला तूल पकड़ गया है। सीधी जिले के वायरल वीडियो पर सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया है। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने अपराधी पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने निर्देश दिए। आखिर क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानि रासुका (National Security Act) और इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं, आपको बता रहे हैं।

क्या है NSA?

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) यानि रासुका एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती, इसलिए अपराधी इस कानून से घबराते हैं।

कौन दे सकता है आदेश?

अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, तो भी डीएम उस पर एनएसए लगाने का आदेश दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति जमानत पर चल है, उसके खिलाफ भी एनएसए लगाया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को केस से बरी भी कर दिया गया है, उस पर भी रासुका लगाया जा सकता है।

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