क्या होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव? रमेश बिधूड़ी की 'बदजुबानी' के खिलाफ विपक्ष की मांग

Privilege-Motion Against Ramesh Bidhuri: भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। आपको बताते हैं आखिर ये प्रस्ताव होता क्या है।

विपक्ष के इन सांसदों ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ खोला मोर्चा।

Ramesh Bidhuri News: बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विपक्षी दल के कई सांसदों ने लोकसभा महासचिव और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बिधूड़ी के खिलाफ नियम 222, 226 और 227 के तहत नोटिस देने की मांग की गई है।

विपक्ष के इन सांसदों ने बिधूड़ी के खिलाफ खोला मोर्चा

NCP सांसद सुप्रिया सुले और TMC सांसद अपरूपा पोद्दार ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी को लेकर लोकसभा भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा महासचिव को पत्र लिखा। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी ने लोकसभा भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव का किसे है अधिकार?

व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सांसदों के पास कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई भी सदस्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन कहा जाता है। ये प्रस्तान दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों पर लागू होता है। संसदीय कानून के अनुसार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दंडनीय है। लोकसभा और राज्यसभा में लाए गए इस प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष द्वारा देखा जाता है।

End Of Feed