क्या है वक्फ बोर्ड? कैसे हो रहा इसकी शक्तियों का दुरुपयोग और नए विधेयक में क्या; यहां सबकुछ जानिए

Waqf board amendment Bill: यूपीए सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में 2013 में किए गए संशोधन के जरिए वक्त बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की थीं। इस अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

वक्फ बोर्ड

Waqf board amendment Bill: वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार इस अधिनियम में संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश कर सकती है, जो वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित कर सकता है। इसमें भूमि पर दावा करना और बोर्ड की संरचना में पुनर्गठन शामिल है। टाइम्स नाउ नवभारत को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि अभी इस बिल की तारीख पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि, इन खबरों के बीच देश की राजनीति में उबाल आ गया है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार मुस्लिम जमीन को कब्जा करने जा रही है, जो कि गलत है। देश के सामान्य मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिला और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे लंबे समय से वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। बता दें, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में पारित किया गया था और इसमें पहला संशोधन 1995 और इसके बाद 2013 में हुआ। सूत्रों का कहना है कि यूपीए सरकार ने 2013 में हुए संशोधन के जरिए वक्त बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की थीं, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस अधिनियम और सरकार द्वारा लाए जा रहे नए बिल के बारे में सबकुछ...

क्या है वक्फ बोर्ड अधिनियम

वक्फ अधिनियम, 1923 अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1925 पेश किया। इसका मुसलमानों और ईसाइयों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। इस प्रकार, उन्हें बाहर करने के लिए इसे फिर से तैयार किया गया, इसे केवल हिंदुओं पर लागू किया गया और इसका नाम बदलकर मद्रास हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती अधिनियम 1927 कर दिया गया। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसने वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की। सूत्रों ने कहा, 2013 में, इस अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

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