चुनावी बॉन्ड की जांच में क्या करेगी SIT? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ली ये बड़ी बात; जानें सुनवाई में क्या-क्या हुआ

Seeking SIT Probe on Electoral Bonds : इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एसआईटी जांच वाली मांग को खारिज कर दिया। कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की एसआईटी जांच नहीं होगी। अदालत ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि केवल एसआईटी ही समाधान नहीं है।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर जारी है घमासान।

Supreme Court Hearing on Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत कथित 'क्विड-प्रो-क्वो' व्यवस्थाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, ने मामले की सुनवाई की। आपको बताते हैं, शुक्रवार को हुई सुनवाई में किसने क्या कहा।

इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच पर क्या बोले प्रशांत भूषण?

प्रशांत भूषण ने कहा कि अधिकांश इलेक्टोरल बॉन्ड (ईबी) क्विड प्रो क्वो के लिए थे, कुछ अनुबंध देने के लिए, अनुबंध का केवल 1% ईबी में था। भूषण ने कहा कि ये मामले केवल राजनीतिक दलों से ही नहीं बल्कि प्रमुख जांच एजेंसियों से भी जुड़े हैं, यह देश के इतिहास में सबसे खराब वित्तीय घोटालों में से एक है।

इसके बाद पीठ ने चर्चा की, जिसमें भूषण ने कहा कि यह बिल्कुल वही है जिसकी आपने फैसले में आशंका जताई थी, जो सामने आया है वह बिल्कुल चौंकाने वाला है। इस पर सीजेआई ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया का पालन करें, हमने प्रकटीकरण का आदेश दिया। हम एक निश्चित बिंदु तक पहुंच गए हैं, जहां हमने योजना को रद्द कर दिया।

End Of Feed