Arun Goel Resigns: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विवाद और अब इस्तीफा... क्या अकेले लोकसभा चुनाव करा सकते हैं CEC? क्या कहते हैं नियम

Arun Goel Resigns Controversy: अरुण गोयल दिसंबर, 2022 में रिटायर होने वाले थे। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले 18 नवंबर, 2022 को वीआरएस ले लिया। इसके अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को भारत सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया और 21 नवंबर को उन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार भी ग्रहण कर लिया। यह सबकुछ इतनी तेजी से हुआ कि अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो गए।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार

Arun Goel Resigns Controversy Reason: चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और निर्वाचन आयोग को इसी महीने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करनी है। अरुण गोयल के इस्तीफ के बाद तीन सदस्यीय इस आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अकेले बचे हैं। दरअसल, अरुण गोयल के अलावा, दूसरे निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय इसी साल फरवरी में रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

ऐसे में लोकसभा चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी मुख्य निर्वायन आयुक्त यानी राजीव कुमार के कंधे पर आ गई है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त अकेले लोकसभा चुनाव सम्पन्न कराएंगे? क्या उनके पास इसका अधिकार है? सरकार के पास अब क्या विकल्प है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी नियम क्या हैं? आइए जानते हैं सबकुछ डिटेल में...

पहले अरुण गोयल की कहानी, जिनकी नियुक्ति पर हुआ था विवाद

1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी अरुण गोयल दिसंबर, 2022 में रिटायर होने वाले थे। हालांकि, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले 18 नवंबर, 2022 को वीआरएस ले लिया। इसके अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को भारत सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया और 21 नवंबर को उन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार भी ग्रहण कर लिया। यह सबकुछ इतनी तेजी से हुआ कि अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो गए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्च जताते हुए कहा कि अरुण गोयल की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? एक ही दिन में उन्होंने सेवा से स्वैच्छित सेवानिवृत्ति ले ली, एक ही दिन में कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल को मंजूरी दे दी, चार नामों की सूची प्रधानमंत्री के समक्ष पेश की गई और गोयल के नाम को 24 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया की धारा छह का उल्लंघन किया गया है।

End Of Feed