क्या 21 की उम्र में लड़ सकेंगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव? जानें कब-कब उठी मांग; क्या कहते हैं नियम

Election Candidates Age: क्या विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दावेदारी पेश करने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाने वाली है? चुनाव लड़ने की आयु सीमा घटाए जाने की मांग लगातार उठ रही है। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि ये मांग कब-कब उठी, किस-किसने उठाई और चुनाव लड़ने के नियम क्या हैं।

क्या घटेगी चुनाव लड़ने की उम्र सीमा?

Rules for Election: एक साल पहले यानी वर्ष 2023 की ही बात है, जब कानून और कार्मिक संबंधी समिति ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा को घटाने का सुझाव दिया था। समिति ने इसे लेकर संसद में एक रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसमें ये कहा गया था कि उम्र सीमा को 25 से घटाकर 18 कर देना चाहिए। देश की संसद में एक बार फिर चुनाव लड़ने की उम्र सीमा घटाने की मांग तेज हो गई है। आपको इस लेख में बताते हैं कि कब, किसने ये मांग उठाई और चुनाव लड़ने के नियम कानून क्या कहते हैं।

क्या चुनाव लड़ने की उम्र सीमा घटेगी?

लंबे वक्त से ये मांग उठाई जा रही है कि देश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तय उम्र सीमा को घटाया जाए। ये दलील पेश की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में वोट डाल सकता है तो चुनाव लड़ क्यों नहीं सकता है। अलग-अलग समय पर अलग-अलग मांगे उठाई जाती रही हैं। कभी ये मांग उठती है और सलाह दी जाती है कि ये सीमा 25 वर्ष से घटाकर 18 साल कर देनी चाहिए, तो कई 21 साल करने की सुझाव देता है। सवाल यही है कि क्या मुख्य धारा की राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाने वाली है? पहले आपको समझाते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या नियम कानून हैं, फिर ये बताएंगे कि किस-किसने कब-कब मांग उठाई।

चुनाव। (सांकेतिक तस्वीर)

चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता

क्या आप जानते हैं कि भारत में विधानसभा सदस्य या लोकसभा सांसद बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? विधायक और सांसद बनने के लिए क्या उम्र चाहिए, विधायकी और सांसदी का चुनाव कौन लड़ सकता है? बता दें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता निर्धारित की गई हैं।
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