क्या दोबारा होगी NEET-UG परीक्षा? 5 बिंदुओं में समझिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या-क्या हुआ

NEET-UG Re-Exam: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के संबंध में केंद्र और एनटीए से और जानकारी मांगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने उन परिस्थितियों पर विचार किया, जिसके तहत दोबारा परीक्षा कराने के बारे में सोचा जा सकता है। आपको अहम बिंदुओं के तहत सुनवाई की अहम बातें बातते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG विवाद पर हुई सुनवाई।

NEET UG 2024 SC Hearing Highlights: क्या नीट-यूजी परीक्षा (NEET UG Exam) दोबारा आयोजित कराए जाएंगे? इस सवाल के जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है, अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। नीट पेपर लीक मामले में 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने लंबे बहस के बाद सुनवाई की, नई तारीख जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 की शुचिता ‘नष्ट’ हो गई है और यदि इसके लीक प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा। आपको इस लेख के जरिए 10 बिंदुओं में समझाते हैं कि अदालत की सुनवाई में क्या-क्या हुआ।

» 'एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है'

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है, तो यह 'जंगल में आग की तरह फैलेगा।' पीठ ने कहा, 'एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है।'

» 'तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा'

पीठ ने कहा, 'यदि परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाती है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।' साथ ही पीठ ने कहा कि यदि लीक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।

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