Shocking! हाल ही में शादी करने वाले 28 साल के एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट की लैंडिंग के बाद 'मौत', कॉकपिट में हुई थी 'उल्टी'

Air India Express Pilot Dies: एक रिपोर्ट के अनुसार, 28 वर्षीय एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट ने लैंडिंग पूरी करने के बाद कॉकपिट के अंदर उल्टी कर दी उसने हाल ही में शादी की थी।

Air India Express Pilot Death

प्रतीकात्मक फोटो

Air India Express Pilot Dies: एयर इंडिया एक्सप्रेस के 28 वर्षीय पायलट, जिसने हाल ही में शादी की थी, की लैंडिंग के तुरंत बाद हृदयाघात (Cardiac Arrest) से मौत हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लैंडिंग पूरी करने के बाद कथित तौर पर युवा पायलट ने कॉकपिट के अंदर उल्टी कर दी। दुखद समाचार की पुष्टि करते हुए, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा, 'हमें चिकित्सा स्थिति के कारण एक मूल्यवान सहयोगी को खोने का गहरा अफसोस है। इस गहरे दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। हम इस भारी क्षति से निपटने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।'

एयरलाइन ने एक बयान में गोपनीयता की अपील की। प्रवक्ता ने कहा, 'हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे इस समय गोपनीयता का सम्मान करें और अनावश्यक अटकलों से बचें, जबकि हम उचित प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

पायलटों के आराम के लिए DGCA का प्रयास

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी समय और आराम के घंटों के बारे में सख्त नियम लागू करने के लिए काम कर रहा है। एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपे गए एक सबमिशन में, डीजीसीए ने एक चरणबद्ध योजना बनाई है, जिसके तहत 1 जुलाई, 2025 से पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 1 नवंबर, 2025 से रात्रि उड़ान की सीमाएं लागू होने की उम्मीद है।

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24 फरवरी को, न्यायालय ने डीजीसीए को बिना देरी किए अपने प्रस्तावित कार्यक्रम का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू को सूचित किया गया कि 22 संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) खंडों में से 15 1 जुलाई तक लागू हो जाएंगे, जबकि शेष 1 नवंबर तक लागू हो जाएंगे।

'इन समयसीमाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए'

पायलटों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि इन समयसीमाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। डीजीसीए ने अपने वकील के माध्यम से जवाब देते हुए कहा, 'हमने पहले ही हलफनामा दायर कर दिया है और हम हलफनामे से बंधे हुए हैं। अदालत रिट याचिकाओं का निपटारा करने पर विचार कर सकती है क्योंकि अब याचिकाओं में कुछ भी बचा नहीं है।'

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रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

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