केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह के बाद क्या अब सत्येंद्र जैन को मिलेगी जमानत? अदालत में इस दिन होगी सुनवाई
Delhi News: संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिल गई, वो जेल से रिहा भी हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल के एक और करीबी सत्येंद्र जैन को हवालात से बाहर आने का मौका कब मिलेगा? उन्होंने जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
सत्येंद्र जैन को कब मिलेगी राहत?
Satyendra Jain's Hopes for Bail: आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को कहीं न कहीं इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी कि आप का भविष्य कैसा होगा? एक शराब कथित घोटाले की जद में सारे बड़े नेताओं के नाम आते चले गए। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर, उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्यसभा सांसद... सभी को जेल की हवा खानी पड़ी। हालांकि केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन घोटाले का दाग अभी भी उनके दामन पर लगा हुआ है।
कब जेल से बाहर आ पाएंगे सत्येंद्र जैन?
अरविंद केजरीवाल तो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अब तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सलाखों से आजादी मिल गई है। पहले संजय सिंह जेल से रिहा हुए, फिर मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद राहत मिली, हाल ही में केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। लेकिन एक सवाल ये है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के लिए थोड़ी राहत भरी खबर मिली, वैसी खबर केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन को कब नसीब होगी?
सत्येंद्र जैन ने अदालत का किया रुख
जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन ने धनशोधन मामले में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को शहर की एक अदालत का रुख किया। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर 25 सितंबर तक जैन की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 25 सितंबर को अदालत मामले पर सुनवाई करेगी।
जैन को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायाधीश ने उनकी हिरासत की अवधि और बढ़ा दी। ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया था।
कब हुई थी आप नेता जैन की गिरफ्तारी
ईडी ने आप नेता को 30 मई, 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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