जेल में ही बनेगा अरविंद केजरीवाल का दफ्तर? Delhi CM पद पर बने रहने के लिए कोर्ट जाएगी AAP
Arvind Kejriwal Latest News Hindi: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है, तो पार्टी जेल में ही अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जिससे दिल्ली की सरकार जेल से ही चल सके। बता दें, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है।

क्या जेल से ही चलेगी अरविंद केजरीवाल की सरकार?
Arvind Kejriwal Latest News: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सीएम पद से उनके इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है तो आम आदमी पार्टी (AAP) भी अड़ी हुई है। इस बीच खबर है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सीएम दफ्तर चलाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
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आम आदमी पार्टी के नेता व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके संकेत दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है, तो पार्टी जेल में ही अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जिससे दिल्ली की सरकार जेल से ही चल सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता।
दोषी साबित होने तक जेल से काम करने का अधिकार
भगवंत मान ने कहा कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई सरकार जेल से नहीं चल सकती।अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो उनकी सरकार जेल से ही चलेगी। उन्होंने कहा, कानून कहता है कि दोषी पाए जाने तक वह जेल से काम कर सकता है। इसलिए हम जेल में कार्यालय स्थापित करने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे इसकी अनुमति मांगेंगे। मान ने कहा, पार्टी में नंबर दो के सवाल पर कहा कि आप में कोई रैंकिंग नहीं है। हर कोई केजरीवाल का वफादार सिपाही है। पंजाब में मेरे 92 विधायक हैं। इनमें से 28-30 साल की उम्र के 80 पहली बार विधायक, मंत्री बने हैं। इसलिए, AAP में जनरलों और सैनिकों की कोई रैंकिंग नहीं है। हम सभी जनरल और सैनिक हैं।
केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई
उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर शनिवार को तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट याचिका पर होली के बाद 27 मार्च को सुनवाई करेगी। दरअसल, केजरीवाल की कानूनी टीम ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली के सीएम ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश अवैध था और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार थे।
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