अब्बास अंसारी को दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में नहीं मिली राहत
गैगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में ही रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को दो मामलों में जमानत
Abbas Ansari: पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को दो मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। साही ही चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जांच में सहयोग
करने का निर्देश दिया।
गैगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में ही रहेगा। गैंगस्टर मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरित जमानत की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैगस्टर मामले मे अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो गैंगस्टर मामले मे जमानत याचिका पर चार हफ्ते मे सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल मे है। अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।
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