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Manipur News: 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में AFSPA लागू, गृह मंत्रालय का फैसला

गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य में लागू कर दिया गया है।

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पूरे मणिपुर में AFSPA लागू किया गया

13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू किया गया, गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू किया गया है।

गौर हो कि मणिपुर में 13 फरवरी की शाम को राष्ट्रपति शासन और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था, जिसके कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई। सिंह, जो 2017 से मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, ने मई 2023 से अब तक 250 से अधिक लोगों की जान लेने वाली जातीय हिंसा के लगभग 21 महीने बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

AFSPA बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है

AFSPA 'अशांत क्षेत्रों' में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। बलों को व्यापक अधिकार देने के लिए इसे काफी जांच का सामना करना पड़ा है।

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