मणिपुर के जिरीबाम समेत इन छह क्षेत्रों में फिर से AFSPA लागू, हिंसा के बीच केंद्र सरकार का फैसला

Manipur Violence: केंद्र ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को पुनः लागू कर दिया है। जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को फिर से लागू किया गया है, उनमें इंफाल पश्चिम जिले के सेकमाई और लमसांग, इंफाल पूर्वी जिले का लमलाई, जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कांगपोकपी का लीमाखोंग और बिष्णुपुर का मोइरांग शामिल है।

मणिपुर हिंसा

Manipur Violence: केंद्र ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को पुनः लागू कर दिया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित किया जाता है।

किन इलाकों में लागू हुआ अफस्पा?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय वहां जारी जातीय हिंसा के कारण लगातार अस्थिर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को फिर से लागू किया गया है, वे हैं इंफाल पश्चिम जिले में सेकमाई और लमसांग, इंफाल पूर्वी जिले में लमलाई, जिरीबाम जिले में जिरीबाम, कांगपोकपी में लीमाखोंग और बिष्णुपुर में मोइरांग। यह ताजा आदेश मणिपुर सरकार द्वारा एक अक्टूबर को इन छह पुलिस थानों समेत 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में अफस्पा लागू करने के बाद आया है।

मणिपुर सरकार के एक अक्टूबर के अफस्पा लगाने के आदेश से बाहर रहे पुलिस थानों में इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हेइनगांग, लामलाई, इरिलबंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल, मोइरंग, काकचिंग और जिरीबाम शामिल थे।

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