Waqf Bill : राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, रिजिजू बोले-देश में वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां
Waqf Amendment Bill 2025 : वक्फ संशोधन विधेयक 2025 गुरुवार को राज्यसभा में पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने इस विधेयक को उच्च सदन में पेश किया। लोकसभा की तरह ही यहां भी इस विधेयक पर चर्चा होगी। चर्चा में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के संसद अपनी बात रखेंगे। चर्चा पूरी हो जाने के बाद विधेयक पर मत विभाजन होगा।

राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक।
Waqf Amendment Bill 2025 : वक्फ संशोधन विधेयक 2025 गुरुवार को राज्यसभा में पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने इस विधेयक को उच्च सदन में पेश किया। लोकसभा की तरह ही यहां भी इस विधेयक पर चर्चा होगी। चर्चा में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के संसद अपनी बात रखेंगे। चर्चा पूरी हो जाने के बाद विधेयक पर मत विभाजन होगा। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा से इसके पारित हो जाने पर यह कानून बन जाएगा।
उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अब तक वक्फ की 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। साल 2006 में सच्चर कमेटी ने यदि वक्फ की 4.9 लाख संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान जताया था, अब चूंकि संपत्तियां करीब दोगुनी हैं तो आप समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में इन संपत्तियों से कितनी कमाई होती होगी।
मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है-गृह मंत्री
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शाह ने स्पष्ट किया कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि (विपक्ष द्वारा) मुस्लिम भाइयों को इस बहाने डराया जा रहा है।
यह संसद का कानून है, सभी को मानना पड़ेगा-शाह
उन्होंने कहा, ‘(विपक्षी दल के) एक सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह क्या धमकी है...यह संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यह भारत सरकार का कानून है, हरेक (नागरिक) के लिए बाध्यकारी है (और) इसे स्वीकार करना पड़ेगा।’उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वाले को इससे बाहर निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने-पौने दाम पर सौ साल के लिए वक्फ की जमीन किराये पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। शाह ने कहा, ‘यह पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा।’उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में (वक्फ की जमीन के लिए) जो मिलीभगत चल रह रही है वह अब नहीं चलेगी।
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