'प्रदूषण की वजह से हम लोगों को मरने नहीं दे सकते', सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कही ये बड़ी बातें

SC Hearing on Air Pollution: प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIR रजिस्टर करना समस्या का समाधान नहीं है। अदालत ने ये स्पष्ट किया कि लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। पराली जलाने से जुड़ी समस्या पर भी अदालत ने कई अहम सुझाव दिए।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

Supreme Court News: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मौके पर अदालत ने ये स्पष्ट किया कि लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में घटते भूजल पर चिंता जताई और कहा कि राज्य में धान की खेती चरणबद्ध तरीके से बंद करने की जरूरत है। नीचे पढ़िए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बड़ी बातें।

पराली जलाने पर रोक कैसे लगे कैसे मॉनिटर करें?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि दो तरह के इशू है एक लंबा जिसमें फसल के विकल्प को देखा जाए दूसरा तुरंत पराली जलाने पर रोक लगे। आप केवल रिकॉर्ड भर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारी चिंता है कि आप लॉन्ग टर्म मेजर के लिए क्या कर रहे हैं। फसल के विकल्प के तौर पर दूसरी फसल। इसका मतलब नहीं की आप पांच साल ले लें। पराली जलाने पर रोक कैसे लगे कैसे मॉनिटर करें ये जरूरी है। FIR रजिस्टर करना समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि अगर कोई पराली जलता है तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी।

'यहीं बैठा लेंगे जब तक समस्या का समाधान न निकले'

अदालत ने बोला कि सभी राज्य सरकार जिम्मेदार है। आप सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव हैं, अगर समस्या का समाधान आप निकलेंगे तो इनको यहीं बैठा लेंगे जब तक समस्या का समाधान न निकले। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चाहते हैं समस्या का समाधान निकले। याचिकाकर्ता विकास सिंह ने कहा ये वोट बैंक इशू है, ये कभी नहीं करेंगे। हम बस समस्या का समाधान चाहते हैं। एडिमिनिस्टेशन आपका काम है।
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