महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत, आयकर विभाग द्वारा सीज संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश

महाराष्ट्र में साल 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी। इस मामले में अब अजित पवार को जीत मिली है।

ajhit pwar

अजीत पवार को बड़ी राहत

मुख्य बातें
  • अजित पवार की बड़ी जीत
  • इनकम टैक्स केस में बड़ी जीत
  • जब्त संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश

महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को शुक्रवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत की खबर मिली। दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है।

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2021 का है मामला

जानकारी के मुताबिक, साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी। विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे। उसका दावा था कि ये कागजात अजित परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे।

आरोप खारिज

बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधीकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधीकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे न्यायाधीकरण ने खारिज कर दिया।

एक दिन पहले बने हैं डिप्टी सीएम

महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जबकि उनके साथ अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

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शिशुपाल कुमार author

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

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