अखिलेश यादव के MP पर मंडराया खतरा, मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सांसद को हाईकोर्ट में दी चुनौती
भाजपा नेता और हाल की लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से पार्टी की प्रत्याशी रहीं मेनका गांधी हाईकोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राम भुवाल निषाद पर 12 मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में केवल 8 मामलों का ही उल्लेख किया है।
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सांसद राम भुवाल निषाद को हाईकोर्ट में दी चुनौती
Maneka Gandhi: सुल्तानपुर से भाजपा की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है। मेनका गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राम भुवाल निषाद पर 12 मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में केवल 8 मामलों का ही उल्लेख किया है। मेनका गांधी ने अपनी याचिका के जरिए सपा सांसद राम भुवाल निषाद का चुनाव रद्द करने की अपील की है। सपा के निषाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से मौजूदा सांसद मेनका गांधी को 43174 मतों के अंतर से हराया था। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP), समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था।
जानें क्या है पूरा मामला
सांसदी का चुनाव हारने वाली मेनका गांधी का मुख्य आरोप है कि सांसद राम भुवाल निषाद के खिलाफ कुल 12 अपराधिक मामले लंबित हैं। जबकि उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत में फार्म 26 भरते हुए सिर्फ 8 अपराधिक मामलों का खुलासा किया। उनका यह भी आरोप है कि ऐसे में सभी आपराधिक केसों का खुलासा न करना भ्रष्ट आचरण है। जो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। मेनका गांधी ने चुनाव याचिका में आग्रह किया है कि सिर्फ इसी आधार पर सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव शून्य करने योग्य है।
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