अविवाहित-नाबालिग महिलाओं को कानूनी गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार रखती हैं। अविवाहित और नाबालिग महिलाओं को भी 24 हफ्ते के अंदर गर्भपात कराने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं (अविवाहित महिलाओं और नाबालिगों सहित) को 24 सप्ताह तक अपनी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है।सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं या नाबालिग महिलाओं पर से 20 सप्ताह की अवधि के बाद गर्भावस्था के बाद गर्भपात से प्रतिबंध हटा दिया।
एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी पर जस्टिस डी वी चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ फैसला सुनाते हुए कहा कि आधुनिक समय में यह धारणा छोड़ी जा रही है कि विवाह इन अधिकारों का स्रोत है। विधियों को हमेशा बोलने वाला माना जाता है।
एमटीपी पर 'सुप्रीम' फैसलाएमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) की व्याख्या सामाजिक वास्तविकताओं और मांगों के अनुसार होनी चाहिए। कानूनों का पुनर्समायोजन और पिछले अभिलेखागार में नहीं हो सकता। असंशोधित 1971 अधिनियम विवाहित महिला से संबंधित था, लेकिन 2021 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण विवाहित और अविवाहित के बीच अंतर नहीं करता है। इस प्रकार सभी सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के हकदार हैं ।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वास्तव में विवाह में अधिकारों का संचार होता है। लेकिन व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में विवाह को बदलना होगा। बदलते सामाजिक कुरीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ताकि गैर-पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं ऐसे कानूनों का लाभ उठा सकें। बता दें कि इस तरह की मांग की जा रही थी कि 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात का अधिकार सभी महिलाओं को मिलना चाहिए।
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टाइम्स नाउ नवभारत author
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