इलाहाबाद HC ने कहा, इस्लाम में शादी से पहले सेक्स हराम, लिव-इन जोड़े की याचिका ठुकराई
न्यायाधीश संगीता चंद्रा और नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि इस्लामी कानून विवाहेतर यौन संबंध को मान्यता नहीं देता है।
Court on Islam and sex
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक अंतरधार्मिक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम विवाह से पहले यौन संबंध बनाने और साथ ही वासना या प्यार प्रदर्शित करने वाले कार्यों की मनाही करता है। अदालत ने कहा कि इस्लाम में किसी भी विवाह पूर्व कार्य जैसे चुंबन, स्पर्श और यहां तक कि घूरने की भी अनुमति नहीं देता है। अपनी याचिका में एक लिव-इन जोड़े ने कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा मांगी थी। न्यायाधीश संगीता चंद्रा और नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि इस्लामी कानून विवाहेतर यौन संबंध को मान्यता नहीं देता है।
ये भी पढ़ें- इश्क में फाजिल ने छोड़ा इस्लाम, बन गया अमन
पुलिस से सुरक्षा की मांग करने वाली दंपति की याचिका पर यह फैसला आया। इन्होंने आरोप लगाया कि महिला की मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, जो उनके लिव-इन रिलेशनशिप से नाखुश है। जोड़े ने लिव-इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। लेकिन हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के विचारों को ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जा सकता।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ की नाकाम, रात भर के ऑपरेशन में दो आतंकी ढेर
मेरी मां 78 साल की बुजुर्ग महिला, राष्ट्रपति का करती हैं बहुत सम्मान, मीडिया ने बयान को तोड़ा-मरोड़ा...प्रियंका ने दी सफाई
राष्ट्रपति मुर्मू पर सोनिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, .राष्ट्रपति भवन का आया बयान, जानिए क्या-क्या कहा
निर्वाचन आयोग को मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश; जानें माजरा
राष्ट्रपति मुर्मू को 'बेचारी' कहने पर सोनिया गांधी पर भड़की BJP,कहा-बयान के लिए माफी मांगें कांग्रेस नेता
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited