Mukhtar Ansari: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट से मिली राहत, जमानत अर्जी मंजूर
Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गत 29 अप्रैल को अंसारी को सजा सुनाई थी। अंसारी बीते 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। उसे अभी एक मामले में जमानत मिली है।
मुख्तार अंसारी बीते 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है।
Mukhtar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सोमवार को एक बड़ी राहत मिली। गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही अदालत ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए के लगाए गए के जुर्माने पर भी रोक लगाई है। हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले 20 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गत 29 अप्रैल को अंसारी को सजा सुनाई थी। अंसारी बीते 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। उसे अभी एक मामले में जमानत मिली है।
बांदा जेल में बंद है मुख्तार
हाई कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी। बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी। फिलहाल यूपी की बांदा जेल में बंद हैं मुख्तार।
सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध किया
हालांकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। जस्टिस राजबीर सिंह की एकल पीठ ने अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर की।
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