संजय सिंह को मिलेगी जमानत या जाना पड़ेगा जेल? हाईकोर्ट में सुनवाई आज; जानें किस मामले में हुई है सजा

Court News: आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलों में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। उन्हें फिर से जेल की हवा खानी होगी या फिर जमानत मिल जाएगी, इसका फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना है। उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको वो साल 2001 के वो विवाद के बारे में बताते हैं।

Allahabad High Court Hearing on Sanjay Singh

क्या संजय सिंह को मिलेगी जमानत

Bail Plea of Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। उन्हें जेल जाना पड़ेगा या फिर अदालत से जमानत मिल जाएगी, इसका फैसला अदालत को करना है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह को 2001 में सड़क पर प्रदर्शन को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में बृहस्पतिवार तक सुलतानपुर की अदालत में आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि वह सांसद की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा, जब इसे पुनरीक्षण याचिका के साथ लखनऊ पीठ के समक्ष लाया जाएगा।

'आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं'

न्यायमूर्ति के एस पवार ने संजय सिंह के वकीलों द्वारा बताई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए बुधवार को अंतरिम आदेश पारित किया था। आप नेता के वकीलों ने कहा था कि उन्हें बृहस्पतिवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में भाग लेना है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामला बृहस्पतिवार को उसके समक्ष नहीं आता, 'आरोपी पुनरीक्षणकर्ता को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।'

साल 2023 में दोषी ठहराए गए थे संजय सिंह

अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, 'यह भी प्रावधान किया गया है कि अधीनस्थ अदालत द्वारा जारी कोई भी प्रक्रिया कल तक स्थगित रहेगी।' संजय सिंह और पांच अन्य को सुलतानपुर की एक अदालत ने 11 जनवरी, 2023 को इस मामले में दोषी ठहराया था और इस साल छह अगस्त को सत्र अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट में 14 अगस्त को हुई थी सुनवाई

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि सिंह की पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि सत्र न्यायालय ने उन्हें सजा काटने के लिए नौ अगस्त को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन, सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इससे पहले, हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की थी।

एक दिन पहले, 13 अगस्त को सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत ने सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप संडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन, आरोपी मंगलवार को सुनवाई के लिए सुलतानपुर अदालत में पेश नहीं हुए और स्थानीय अदालत ने इस पर आपत्ति जताई।

किस मामले में संजय सिंह को हुई है सजा?

आपको बता दें कि खराब बिजली आपूर्ति के विरोध में 19 जून 2001 को सुलतानपुर के सब्जी मंडी इलाके के पास पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था। इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन माह की कैद की सजा सुनाई थी।

हालांकि, मामले में जमानत मिलने के बाद उन्होंने सजा के खिलाफ स्थानीय सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया मगर उसने उनकी याचिका खारिज कर दी। बाद में, उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज यानी 22 अगस्त को सुनवाई होनी है।

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आयुष सिन्हा author

मैं टाइम्स नाउ नवभारत (Timesnowhindi.com) से जुड़ा हुआ हूं। कलम और कागज से लगाव तो बचपन से ही था, जो धीरे-धीरे आदत और जरूरत बन गई। मुख्य धारा की पत्रक...और देखें

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