संजय सिंह को मिलेगी जमानत या जाना पड़ेगा जेल? हाईकोर्ट में सुनवाई आज; जानें किस मामले में हुई है सजा

Court News: आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलों में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। उन्हें फिर से जेल की हवा खानी होगी या फिर जमानत मिल जाएगी, इसका फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना है। उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको वो साल 2001 के वो विवाद के बारे में बताते हैं।

क्या संजय सिंह को मिलेगी जमानत

Bail Plea of Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। उन्हें जेल जाना पड़ेगा या फिर अदालत से जमानत मिल जाएगी, इसका फैसला अदालत को करना है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह को 2001 में सड़क पर प्रदर्शन को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में बृहस्पतिवार तक सुलतानपुर की अदालत में आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि वह सांसद की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा, जब इसे पुनरीक्षण याचिका के साथ लखनऊ पीठ के समक्ष लाया जाएगा।

'आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं'

न्यायमूर्ति के एस पवार ने संजय सिंह के वकीलों द्वारा बताई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए बुधवार को अंतरिम आदेश पारित किया था। आप नेता के वकीलों ने कहा था कि उन्हें बृहस्पतिवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में भाग लेना है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामला बृहस्पतिवार को उसके समक्ष नहीं आता, 'आरोपी पुनरीक्षणकर्ता को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।'

साल 2023 में दोषी ठहराए गए थे संजय सिंह

अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, 'यह भी प्रावधान किया गया है कि अधीनस्थ अदालत द्वारा जारी कोई भी प्रक्रिया कल तक स्थगित रहेगी।' संजय सिंह और पांच अन्य को सुलतानपुर की एक अदालत ने 11 जनवरी, 2023 को इस मामले में दोषी ठहराया था और इस साल छह अगस्त को सत्र अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी।

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