मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को लगा अदालत से झटका, गैंगस्टर मामले में नहीं मिली जमानत
Allahabad High Court: गैंगस्टर मामले में विधायक अब्बास अंसारी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत नहीं मिलने की वजह से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल में ही रहना पड़ेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल करने को कहा था।
अब्बास अंसारी।
Abbas Ansari: पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इसी साल 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो मामले में जमानत दे दी थी, हालांकि उस वक्त सर्वोच्च अदालत ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। उस वक्त अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। साथ ही चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी थी।
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका
विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत खारिज कर दी है। चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने अब्बास की जमानत खारिज की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया।
कासगंज जेल में बंद है विधायक अब्बास अंसारी
मुख्तार के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है। गैंगस्टर मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरित जमानत की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैगस्टर मामले मे अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी थी और हाईकोर्ट में अपील करने को कहा था।
अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वह डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।
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