इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-'रिकॉर्डेड टेलीफोनिक बातचीत अवैध रूप से प्राप्त होने पर भी सबूत के रूप में स्वीकार्य'
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि जब भारत में साक्ष्य की स्वीकार्यता की बात आती है तो एकमात्र परीक्षण प्रासंगिकता का परीक्षण होता है।न्यायमूर्ति ने कहा, 'कानून स्पष्ट है कि किसी भी सबूत को अदालत द्वारा इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह अवैध रूप से प्राप्त किया गया था।'
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
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