Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

Mathura News: मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज (1 अगस्त, 2024 को) इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आ गया है। अदालत 18 में से 15 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसे दो महीने पहले सुरक्षित रख लिया था। आपको बताते हैं, ये पूरा विवाद क्या है।

मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला।

Allahabad High Court On Mathura Vivad: इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बने मंदिर को तीन बार तोड़ा गया और चार बार बनवाया जा चुका है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तरह आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इसे भी लूटकर तुड़वा दिया था। दो पक्षों के बीच इस स्थान के मालिकाना हक को लेकर सालों पुराना विवाद अदालत में चल रहा है। इस बीच शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

मथुरा विवाद पर आ गया हाईकोर्ट का फैसला

श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के आर्डर 7, R-11 का आवेदन खारिज किया। हिंदू पक्ष का सिविल सूट पोषणीय है। अदालत ने कहा है कि हिंदू पक्ष के सभी 18 वाद पोषणीय हैं, इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

मामले में अधिवक्ता विष्णु जैन ने क्या कहा?

कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि यह कानूनी प्रक्रिया है और कोर्ट ने यह कहा है। ऐसा 4 साल बाद हुआ है। जैन ने ये भी बताया कि 25 दिसंबर 2020 को मैंने इस मामले में मथुरा सिविल कोर्ट में पहला सिविल मुकदमा दायर किया था। आज इलाहाबाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुना दिया है। शाही ईदगाह मस्जिद का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमने जो याचिका दायर की है, वह लागू नहीं होती... हमने अपनी बात रखी है कि पूजा स्थल अधिनियम यहां लागू नहीं होगा, क्योंकि यह एएसआई संरक्षित स्मारक है।"

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