Amarnath Yatra 2023: अमरनाथ यात्रा पर जाते समय इन खाने-पीने के सामान पर लगा Ban, ये रही लिस्‍ट

Food Items Ban in Amarnath Yatra:इस साल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक हेल्‍थ एडवाइजरी जारी की गई है इसमें उन फूड्स की लिस्‍ट भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि यात्रा के दौरान आप किन चीजों को खा सकते हैं और किन चीजों को खाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं।

Food Items Ban in Amarnath Yatra 2023

अमरनाथ यात्रा 2023 में 40 से अधिक खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है

Amarnath Yatra 2023 Food Advisory: आगामी अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra 2023) में 40 से अधिक खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध (Food Items Ban) लगाया गया है और तीर्थयात्रियों को प्रतिदिन कम से कम पांच किलोमीटर पैदल चलकर शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर करने की सलाह दी गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बृहस्पतिवार को जारी अपने स्वास्थ्य परामर्श में यह जानकारी दी।प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों में 'कोल्ड ड्रिंक' और 'फास्ट फूड' भी शामिल हैं। स्वास्थ्य परामर्श में दक्षिण कश्मीर में स्थित हिमालय के तीर्थस्थल की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे प्रतिदिन सुबह और शाम लगभग चार से पांच किलोमीटर की सैर करना शुरू करें ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहे।

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अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए दो रास्ते हैं, जिनमें अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबा नुंवान-पहलगाम का मार्ग है और गांदरबल जिले में दुर्गम चढ़ाई वाला 14 किलोमीटर लंबा रास्ता शामिल है।

पुलाव, तला चावल, पूड़ी, पिज्जा, बर्गर, भरवां परांठा, डोसा, मक्खन-ब्रेड नहीं ले जा सकते

अधिकारियों ने कहा, 'अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों और ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची पर नजर डालें, जिन्हें आप यात्रा के दौरान ले जा सकते हैं।' श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की सलाह के अनुसार जिन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें पुलाव, तला चावल, पूड़ी, पिज्जा, बर्गर, भरवां परांठा, डोसा, मक्खन-ब्रेड, अचार, चटनी, तला पापड़, चाउमीन सहित अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

अनाज, दालों, हरी सब्जियों और सलाद जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की सिफारिश की है

श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने चावल के कुछ व्यंजनों के साथ अनाज, दालों, हरी सब्जियों और सलाद जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की सिफारिश की है। बोर्ड के मुताबिक, गांदरबल और अनंतनाग जिलों के जिलाधिकारी प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के उल्लंघन के लिए लगाए जाने वाले दंड को निर्दिष्ट करते हुए रणबीर दंड संहिता के तहत उचित आदेश जारी करेंगे।

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रवि वैश्य author

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